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फरुर्खाबाद:जिलाधिकारी श्री मानवेन्द्र सिंह के निर्देश पर सात: शस्त्र धारको के शस्त्र निलम्बित।

फरुर्खाबाद

पुलिस अधीक्षक की जांच आख्या द्वारा कराया गया अवगत कि श्री रवीन्द्र सिंह पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम नगला दुली नवाबगंज द्वारा आयुध अधिनियमों का उल्लंघन कर लाइसेंसी शस्त्र रिवाल्वर से फायरिंग कर फैलायी गई है दहशत । श्री प्रभाष पुत्र राजबहादुर निवासी ग्राम धूरीहार नवाबगंज द्वारा आयुध अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किया गया है। श्री प्रमोद कुमार पुत्र महेश चन्द्र निवासी ग्राम किसरौली शमसाबाद शस्त्र धारक उग्र एवं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग कर सकता है। दिनेश्वर सिंह पुत्र शिवराम सिंह निवासी ग्राम मुडगांव मोहम्मदाबाद द्वारा आयुध अधिनियमों का उल्लंघन कर लाइसेंसी शस्त्र जान से मारने हेतु की गई है फायरिंग।श्री पंकज राय पुत्र श्री राममोहन निवासी लोकोरोड फतेहगढ़ भू​माफिया प्रवृत्ति का व्यक्ति है उक्त शस्त्र धारक द्वारा असलहों के बल पर अवैध कब्जा करके भवन निर्माण का किया गया था कार्य। उपरोक्त शस्त्र लाइसेंसों के भविष्य में दुरूपयोग किए जाने की सम्भावना। 
धमेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रकाश निवासी सिविल लाइन फतेहगढ़ एवं सरेन्द्र सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासी नगला दुर्गू के विरूद्ध हत्या, लूट, चोरी, गुण्डा एक्ट, एवं गैंगेस्टर आदि के 31 अभियोग है दर्ज। उपरोक्त शस्त्र लाइसेंसों के भविष्य में दुरूपयोग किए जाने की सम्भावना। 

उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार जिलाधिकारी श्री मानवेन्द्र सिंह ने आयुध अधिनियम की धारा — 17(3) के अन्तर्गत शस्त्र लाइसेंसों को निलम्बित करते हुए कारण बताओ नोटिस किए जारी, मांगा स्पष्टीकरण। ससमय स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने पर शस्त्र लाइसेन्सों को किया जाएगा निरस्त।

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