लखनऊ
🩸मिठाई की दुकानों को केवल बिक्री के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि दुकान में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए पूर्व अनुमति लेते हुए अधिकतम 30 लोगों के साथ बारात घर खोले जा सकेंगे।
शादी/बारात-घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
🩸मुख्य सब्जी मण्डी सुबह 04ः00 बजे से 07 बजे तक, रिटेल वितरण सुबह 06ः00 से 09ः00 बजे तक होगा। फल सब्जी-मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 08ः00 बजे से सायं 08ः00 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा:
शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।
🩸आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 09ः00 बजे से सुबह 05ः00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा।
🩸पूरे प्रदेश में खुलने वाली दुकानों के दुकानदार व खरीददार दोनों के लिए माॅस्क/फेसकवर अनिवार्य है। दुकानदारों को ग्लव्स पहनने और दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। समस्त बाजार सुबह 09ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक खोले जाएंगे।

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